उधर, इस मामले के एक पक्ष अलफ्रेड विलियम जॉन उर्फ लालटू जॉन ने बताया कि मामले में हाइकोर्ट द्वारा उन्हें केयरटेकर के रूप में देखभाल करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. उन्होंने बताया कि चर्च की जमीन पर 78 दुकानें बनायी जानी हैं व आठ दुकानें पहले से ही बनी हुई हैं. इसका नक्शा भी पास है. यह भी कि प्रति दुकान 500 रुपये किराया लेना है व ईसाई समुदाय को ही दुकानें आवंटित किया जाना है. लालटू जॉन ने कहा है कि कोर्ट ने चर्च की देखरेख व रखरखाव के लिए यह व्यवस्था दी है.
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चर्च मामले की जांच सिटी डीएसपी के हवाले
गया: राय काशीनाथ मोड़ के पास स्थित त्रिकोणीय चर्च (चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया-सीएनआइ) की संपत्ति को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद मामले की जांच सिटी डीएसपी आलोक कुमार सिंह करेंगे. डीएसपी को यह जिम्मेवारी एसएसपी गरिमा मलिक ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर सौंपी है. मामले की जांच कर उन्हें शीघ्र ही रिपोर्ट […]
गया: राय काशीनाथ मोड़ के पास स्थित त्रिकोणीय चर्च (चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया-सीएनआइ) की संपत्ति को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद मामले की जांच सिटी डीएसपी आलोक कुमार सिंह करेंगे. डीएसपी को यह जिम्मेवारी एसएसपी गरिमा मलिक ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर सौंपी है. मामले की जांच कर उन्हें शीघ्र ही रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है.
उन्होंने दूसरे पक्ष के निकोलस पूर्ति पर आरोप लगाया है कि झारखंड से उग्रवादी स्वभाव के लोगों को बुला कर उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है. इस बारे में निकोलस पूर्ति का कहना है कि लालटू जॉन चर्च पर कब्जा करना चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हाइकोर्ट ने लालटू जॉन को चर्च की देखरेख की जिम्मेवारी सौंपी है, पर अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जायेगा.
कोर्ट के निर्णय ही मान्य : इस बारे में सिविल लाइंस थाने के इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील असगर ने बताया कि कोर्ट के निर्णय के हिसाब से काम किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि रविवार को इस मसले को लेकर दूसरे पक्ष यानी निकोलस पूर्ति की ओर से कई लोग एसएसपी आवास के बाहर गुहार लगाने पहुंचे थे व चर्च की जमीन पर कब्जा किये जाने की बात कही थी. एसएसपी ने बताया कि सिटी डीएसपी को इस मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गयी है.
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