गया: लूट व डकैती की योजना बनाने के मामले में आरोपित मो जावेद को धारा 402 के तहत शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (तृतीय) मिथिलेश कुमार राय की अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है.
यह मामला 30 जनवरी, 2004 का है, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे सिनेमा के पास आठ अपराधी लूट व डकैती की योजना बना रहे हैं.
इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और दो लोगों को गिरफ्तार किया था. मो जावेद के सहयोगी मंटू मियां को पहले ही सजा सुनायी जा चुकी है. यह मामला सिविल लाइन थाने में 17/2004 के तहत दर्ज है. यह जानकारी अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार ने दी.