बीडीओ के निर्देश पर पंचायत नियोजन समिति ने शिक्षिका को अप्रैल 2015 में बर्खास्त कर दिया था. इसके बाद पंचायत सचिव ने बाराचट्टी थाना में शिक्षिका के खिलाफ अवैध बहाली व फर्जी डिग्री के मामले में प्राथमिकी दर्ज करवायी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शिक्षिका फरार चल रही थीं. बताया जाता है कि हाईकोर्ट ने शिक्षिका के बेल की याचिका को खारिज कर दिया था. सोमवार को वह अनुमंडलीय कोर्ट में हाजिर हुईं, जहां उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए जेल भेज दिया गया.
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फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षिका को भेजा गया जेल
शेरघाटी: अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में सोमवार को एसीजेएम रामजी सिंह यादव ने फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल एक शिक्षिका को जेल भेजने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद बाराचट्टी के तेतरिया प्राथमिक स्कूल से बर्खास्त शिक्षिका शोभा कुमारी को शेरघाटी उपकारा भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार, बाराचट्टी प्रखंड की भलुआ पंचायत के तेतरिया प्राथमिक […]
शेरघाटी: अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में सोमवार को एसीजेएम रामजी सिंह यादव ने फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल एक शिक्षिका को जेल भेजने का आदेश दिया.
इस आदेश के बाद बाराचट्टी के तेतरिया प्राथमिक स्कूल से बर्खास्त शिक्षिका शोभा कुमारी को शेरघाटी उपकारा भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार, बाराचट्टी प्रखंड की भलुआ पंचायत के तेतरिया प्राथमिक विद्यालय में 2007 में शोभा कुमारी की बहाली शिक्षिका के पद पर हुआ था. बताया जाता है शिक्षिका ने मैट्रिक पास होने का सर्टिफिकेट हजारीबाग से व इंटर का सर्टिफिकेट अमारूत संस्कृत स्कूल का दिखाया था. जाली सर्टिफिकेट के तहत बहाली की शिकायत पर साल 2015 में तत्कालीन बीडीओ डॉ बीएन सिंह ने पंचायत सचिव परशुराम सिंह दिनकर से जांच करवायी थी. जांच में सभी सर्टिफिकेट फर्जी पाये गये.
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