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किरण शर्मा हत्याकांड में डॉक्टर दंपती को गिरफ्तार करने का आदेश

गया : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खिजरसराय में पोस्टेड नर्स किरण शर्मा की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है. डीआइजी बच्चू सिंह मीणा ने किरण हत्याकांड के आरोपित डॉ भोला भाई व उनकी पत्नी डॉ अनिता कुमारी की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है. इस मामले में एसएसपी निशांत कुमार तिवारी ने […]

गया : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खिजरसराय में पोस्टेड नर्स किरण शर्मा की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है. डीआइजी बच्चू सिंह मीणा ने किरण हत्याकांड के आरोपित डॉ भोला भाई व उनकी पत्नी डॉ अनिता कुमारी की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है.

इस मामले में एसएसपी निशांत कुमार तिवारी ने भी डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार करने का निर्देश नीमचक बथानी के डीएसपी मोहम्मद अली अंसारी को दिया है. गुरुवार को नर्स किरण शर्मा के पिता कामेश्वर शर्मा व उनके पति सुबोध कुमार सहित अन्य परिजनों ने डीआइजी से मुलाकात की और डॉक्टर दंपति की गिरफ्तारी की मांग की. डीआइजी ने उन्हें बताया कि डॉक्टर दंपति की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है. जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी होगी.

डीआइजी ने बताया कि किरण शर्मा की हत्या को लेकर उनके पति सुबोध कुमार ने खिजरसराय पीएचसी के पूर्व प्रभारी डॉ भोला भाई व उनकी पत्नी डॉ अनिता कुमारी को नामजद आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में तत्कालीन एसएसपी गणोश कुमार ने अपनी जांच में डॉ भोला भाई को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी थी.

डीआइजी ने बताया कि वर्ष 2003 में पुलिस मुख्यालय द्वारा लागू एक नियम के तहत बचाव साक्ष्य के आधार पर नामजद आरोपित को राहत देने का अधिकार सिर्फ डीजीपी को है.

गौरतलब है कि 11 मई की देर रात नर्स किरण शर्मा की हत्या अपराधियों ने अतरी थाना क्षेत्र के सीढ़-दुंदीचक गांव स्थित उनके पैतृक घर में घुस कर धारदार हथियार से कर दी थी. घटना के वक्त किरण शर्मा घर पर अकेली थीं.

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