औरंगाबाद में केंदू पत्ता से लदा ट्रक अपहरण कांड में चार को आजीवन कारावास- पेज वन फोटो नंबर-23, परिचय-सजा सुनाये जाने के बाद जेल जाते अपराधी औरंगाबाद कार्यालय:औरंगाबाद के व्यवहार न्यायालय में ट्रक अपहरण कांड की घटना में ऐतिहासिक फैसला आजीवन कारावास के रूप में सुनायी है.एडीजे तीन महेंद्र प्रसाद के न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिला अंतर्गत नुनहरा परवा थाना अंतर्गत खालिसपुर के रहने वाले ब्रजमोहन पांडेय,बृज बहादुर पांडेय और औरंगाबाद के बारूण थाना अंतर्गत झूमर डिहरा गांव के रहने वाले राकेश मिश्रा और पंकज मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.यह सजा इन अभियुक्तों के द्वारा केंदू पत्ता से लदा दो ट्रक को अपहरण करने के आरोप में धारा 364-392-411-120 बी में दोषी पाये जाने पर सुनायी गयी है. न्यायालय ने इसी मामले में एक और आरोपी पिंटू दूबे को रिहा कर दिया है. सजा सुनाये जाने से संबंधित घटना बारूण थाना कांड संख्या 106-05 के रूप में दर्ज की गयी थी. सूचक विनोद सिंह, निवासी जियन ,थाना करजा,मुज्जफरपुर के रहने वाले है. घटना यह है कि सूचक विनोद सिंह 0एसएस 4192 के मालिक है. ये अपने ट्रक को उड़ीसा के संभलपुर से बीड़ी पत्ता लोड कर एक अन्य ट्रक ओआर 15 सी-5178 के साथ पश्चिम बंगाल जा रहे थे. मूरी मोड़ के पास जैसे ही पहुंचे एक कार आकर रूकी ,उस पर बैठा व्यक्ति दोनों ट्रक को रोकवाया और उसके साथ बैठे अन्य लोग दोनों ट्रक को अगवा कर उत्तर प्रदेश जा रहे थे. औरंगाबाद जिले के बारूण के समीप बलिया ढाबा पर दोनों ट्रक रूकी. शौच करने के नाम पर ट्रक मालिक विनोद सिंह इसकी सूचना एक अन्य ट्रक के मालिक सुदामा यादव को दिया. ट्रक मालिक के द्वारा इसकी सूचना बारूण थाना को दी गयी. बारूण थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी एसके सुमन ने दोनों ट्रक और अपराधियों को अपने कब्जे में ले लिया और इनके विरूद्ध अपहरण का प्राथिमकी दर्ज कर जेल भेज दिया था. लगभग दस वर्ष तक यह मुकदमा चला,जिसमें सरकार तरफ से एपीपी देवेंद्र कुमार शर्मा और बचाव पक्ष से वीरेंद्र सिंह व अनिल कुमार चौबे ने अपना पक्ष रखा था.
BREAKING NEWS
औरंगाबाद में केंदू पत्ता से लदा ट्रक अपहरण कांड में चार को आजीवन कारावास- पेज वन
औरंगाबाद में केंदू पत्ता से लदा ट्रक अपहरण कांड में चार को आजीवन कारावास- पेज वन फोटो नंबर-23, परिचय-सजा सुनाये जाने के बाद जेल जाते अपराधी औरंगाबाद कार्यालय:औरंगाबाद के व्यवहार न्यायालय में ट्रक अपहरण कांड की घटना में ऐतिहासिक फैसला आजीवन कारावास के रूप में सुनायी है.एडीजे तीन महेंद्र प्रसाद के न्यायालय ने उत्तर प्रदेश […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement