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उपयोगिता प्रमाणपत्र: डीइओ ने दिया आदेश 24 घंटे में करें जमा

गया: वित्तीय वर्ष 2011-12 में मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना व बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं करनेवाले हेडमास्टरों की अब खैर नहीं. उनके विरुद्ध राशि गबन करने की प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) राजीव रंजन प्रसाद ने चेतावनी देते हुए […]

गया: वित्तीय वर्ष 2011-12 में मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना व बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं करनेवाले हेडमास्टरों की अब खैर नहीं. उनके विरुद्ध राशि गबन करने की प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) राजीव रंजन प्रसाद ने चेतावनी देते हुए हेडमास्टरों को 24 घंटे के अंदर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने का निर्देश दिया है. हालांकि, इससे संबंधित निर्गत आदेश पत्र 11 नवंबर को ही जारी किया गया है और पत्र के अनुसार 24 घंटे बीत चुके हैं.

श्री प्रसाद ने आदेश जारी किया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना व बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत मुहैया करायी गयी राशि की शीर्षवार व वर्षवार उपयोगिता प्रमाणपत्र की मांग बीटीसी फॉर्मेट 42-ए में निकासी व व्ययन पदाधिकारियों से दो प्रतियों में मांगी है.

इसी के आलोक में जिले के राजकीय, राजकीयकृत व प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों को 30 नवंबर को टी मॉडल इंटर स्कूल में आयोजित बैठक में ही उपयोगिता प्रमाणपत्र लाने का निर्देश दिया गया था. लेकिन, अब तक कुछ विद्यालयों के उपयोगिता प्रमाणपत्र अप्राप्त हैं. संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक 24 घंटे के अंदर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं करते हैं, तो बाध्य होकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए राशि गबन करने की प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.

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