– मेयर के आदेश पर नगर आयुक्त ने दिया जवाब
– नगर आयुक्त ने कहा मेयर का आदेश नियम के अनुकूल नहीं
गया : डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव व पार्षद शशि किशोर शिशु को 60 दिनों तक बैठकों से निलंबित करने के आदेश को नगर आयुक्त दयाशंकर बहादुर ने नकार दिया है. उन्होंने पत्र जारी कर मेयर के इस फैसले को नियम के अनुसार नहीं होने की बात कही है.
नगर आयुक्त ने पत्र में कहा है कि मेयर की ओर से भेजे गये पत्र व बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा और उप धाराओं का अध्ययन करने के बाद आदेश को नियम संगत नहीं पाया गया.
उन्होंने कहा कि धारा 52 के तहत जो भी कार्रवाई होनी है, वह बैठक के दौरान ही होनी चाहिए, न कि बैठक के बाद. उन्होंने कहा कि 31 अक्तूबर को हुई बैठक में मेयर को कार्यवाही पुस्तिका में निलंबन का आदेश दिया जाना चाहिए था, लेकिन मेयर ने छह नवंबर को पत्र भेज कर इस कार्रवाई का आदेश दिया, जो नियमों के खिलाफ है.
नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि 31 अक्तूबर को बैठक से मेयर के चले जाने के कारण 30 सदस्यों ने संवैधानिक व्यवस्था से छेड़छाड़ करने, संचिकाओं से आवश्यक कागजात निकाल लिये जाने व निगम के कार्यो में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मेयर पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया था. इसे पार्षदों ने कार्यवाही पुस्तिका में लिख कर हस्ताक्षर भी किये थे.