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अब 23 को बीटीएमसी रखेगी अपना पक्ष

बोधगया: महाबोधि मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा आय-व्यय को लेकर आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करने के लिए बुधवार को गया स्थित आयकर विभाग में सुनवाई हुई. इसमें प्रबंधन समिति की ओर से विभाग को यह बताया गया कि महाबोधि मंदिर एक धार्मिक व सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान हैं. मंदिर में श्रद्धालुओं के दान से रुपये आते […]

बोधगया: महाबोधि मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा आय-व्यय को लेकर आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करने के लिए बुधवार को गया स्थित आयकर विभाग में सुनवाई हुई. इसमें प्रबंधन समिति की ओर से विभाग को यह बताया गया कि महाबोधि मंदिर एक धार्मिक व सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान हैं. मंदिर में श्रद्धालुओं के दान से रुपये आते हैं, उसे मंदिर के रखरखाव के मद में खर्च किया जाता है.

यह भी कि उन्हें आयकर की छूट है. मंदिर प्रबंधन समिति के सीए व पीआरओ ने आयकर विभाग को महाबोधि मंदिर के बायलॉज व एक्ट सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध करायीं. उधर, विभाग का कहना है कि, मंदिर प्रबंधन समिति यह बताये कि उन्हें आयकर विभाग की किस धारा के तहत आयकर न देने की छूट मिली हुई है. साथ ही, यह सरकारी संस्था है, इसकी भी मुकम्मल जानकारी प्रमाण व कागजात के साथ उपलब्ध कराये. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयकर से मुक्ति पाने के लिए विभाग द्वारा मांगी गयी तमाम वैध जानकारियों को प्रस्तुत करने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति के सीए ने 23 अक्तूबर तक का समय मांगा है.

इसे विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार करते हुए उक्त तिथि को पक्ष रखने को कहा है. जानकारी के अनुसार, बोधगया स्थित जापान मंदिर को भी आयकर रिटर्न जमा करने की नोटिस दिया गया था. जापान मंदिर के प्रतिनिधि भी बुधवार को आयकर विभाग को बताया कि उन्हें भी इसके लिए समय दिया जाये. विभाग ने जापान मंदिर के प्रतिनिधि को भी 23 अक्तूबर को अपना पक्ष रखने को कहा है.

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