एमयू के कुलसचिव डॉ सुशील कुमार सिंह ने इसकी जानकारी संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यो व संस्थानों के निदेशकों को दे दी है. सीटों का निर्धारण कराये बगैर लिये गये एडमिशन को अवैध माना जायेगा. कुलसचिव डॉ सिंह ने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि कई संस्थानों ने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों से छात्र-छात्रओं को अनभिज्ञ रखा जा रहा है.
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कॉलेजों में वोकेशनल कोर्सो में एडमिशन पर रोक
बोधगया: स्वपोषित योजना के तहत विभिन्न कॉलेजों में चल रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है. मगध विश्वविद्यालय (एमयू) के कुलपति ने इस आशय की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों व संस्थानों में स्वपोषित योजना के तहत चल रहे कोर्सेज में बगैर सीटों के निर्धारण […]
बोधगया: स्वपोषित योजना के तहत विभिन्न कॉलेजों में चल रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है. मगध विश्वविद्यालय (एमयू) के कुलपति ने इस आशय की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों व संस्थानों में स्वपोषित योजना के तहत चल रहे कोर्सेज में बगैर सीटों के निर्धारण के एडमिशन नहीं होगा. इन कॉलेजों व संस्थानों को राज्य सरकार से सीटों का निर्धारण प्राप्त करना है.
संबंद्धन विस्तार के लिए करें आवेदन
कुलसचिव डॉ सिंह ने एमयू से संबद्ध कॉलेजों के सचिव व प्राचार्यो को सूचित किया है कि जिन कॉलेजों का संबंद्धन विस्तार पूर्व के सत्रों से लंबित है या सत्र 2014-15 व सत्र 2015-16 से आगे संबंद्धन विस्तार किया जाना है, वे अपना आवेदन 15 सितंबर 2015 तक अवश्य जमा करा दें व आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लें. कुलसचिव ने यह भी कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद जमा कराये जाने वाले आवेदनों पर एमयू प्रशासन विचार नहीं करेगा व संबंद्धन का अद्यतन नहीं रहने की स्थिति में सत्र 2015-16 में छात्र-छात्राओं का एडमिशन अवैध माना जायेगा.
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