गया: खिजरसराय पंचायत समिति के उप प्रमुख के पद पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गड़बड़ी को लेकर खिजरसराय की बीडीओ श्रुति कुमारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि डीएम द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब वह 17 अगस्त को भेज चुकी थीं. बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44(3)(1) की उन्होंने कोई अनदेखी नहीं की है और न ही अवहेलना.
वह अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की कार्यवाही का रजिस्टर भी भेज चुकी है. उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी को वह अवगत करायी थीं कि उपस्थित 20 पंचायत समिति सदस्यों में से 11 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में व नौ ने विरुद्ध में मतदान किया. पत्रंक 1226 दिनांक 29 जुलाई, 2013 के संबंध में वह बताती हैं कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी को इससे संबंधित सूचना दी गयी थी. यह भी कि पत्रंक 1227, दिनांक 29 जुलाई 2013 के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी को हीरालाल मंडल बनाम बिहार राज्य में हाइकोर्ट के पारित आदेश की छाया प्रति संलगA कर दिशा निर्देश की मांग की थी. इस पत्र को जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय में रिसीव नहीं किया.
तब उन्होंने डीएम के कार्यालय अधीक्षक के ऑफिस में रिसीव करा दिया. उन्होंने कहा है कि उप प्रमुख का पद रिक्त कह कर उद्धृत नहीं किया है, बल्कि हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में ‘बहुमत खो दी है’ शब्द का प्रयोग किया गया है. इस बारे में जिला पंचायत राज पदाधिकारी से दिशा निर्देश मांगा गया, नहीं मिलने की स्थिति में डीएम के कार्यालय में भेजा गया. पर, अब तक कोई निर्देश नहीं मिला है.