गया. शहर के बिजली पोलों पर लगे विज्ञापनों को हटाने का आदेश नगर निगम ने जारी किया है. नगर आयुक्त डॉ नीलेश देवरे ने आदेश जारी कर कहा है कि बिजली के पोलों पर अव्यवस्थित तरीके से लगाये गये होर्डिग्स के कारण शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है. दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.
नगर आयुक्त ने ऐसे सभी होर्डिग्स, जो बिना नगर निगम की अनुमति के लगाये गये हैं, उन्हें हटाने का आदेश जारी किया है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी नगर निगम ने शहर में लगे अवैध होर्डिग्स और बैनर हटाने की मुहिम चलायी थी.
बिहार नगरपालिका नियमों का हवाला : जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा-145 के तहत निगम क्षेत्र में किसी भी स्थान पर बगैर नगर निगम लिखित अनुमति के कोई भी व्यक्ति या संस्था विज्ञापन होर्डिग नहीं लगा सकता है. अधिनियम की धारा-152 के तहत वैसे प्रचार होर्डिग्स, जो निगम की अनुमति के बिना लगाये गये हैं, उन्हें हटाने का प्रावधान है.