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.नहीं तो प्रोन्नति होगी रद्द

गया: प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक अजय कुमार चौधरी के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एस हांसदा ने वैसे 69 प्रारंभिक शिक्षकों को 27 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है, जो दूसरे प्रयास में प्रशिक्षण की परीक्षा पास की है और मैट्रिक प्रशिक्षित से स्नातक प्रशिक्षित में प्रोन्नति पाये हैं. उन्होंने स्पष्ट […]

गया: प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक अजय कुमार चौधरी के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एस हांसदा ने वैसे 69 प्रारंभिक शिक्षकों को 27 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है, जो दूसरे प्रयास में प्रशिक्षण की परीक्षा पास की है और मैट्रिक प्रशिक्षित से स्नातक प्रशिक्षित में प्रोन्नति पाये हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि द्वितीय प्रयास में 31.12.12 को शिक्षकों ने सफलता पायी है.

पर, प्रोन्नति 20.05. 2004 को प्रशिक्षित होने के आधार पर दी गयी है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रोन्नति के संबंध में निर्धारित तिथि तक शिक्षक अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए प्रोन्नति रद्द की जा सकती है. गौरतलब है कि बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय नियमावली-2011 के तहत गया जिला प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति समिति के द्वारा 12 नवंबर, 2012 को 628 शिक्षकों को मैट्रिक प्रशिक्षित से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति देते हुए पदस्थापना की गयी है. इनमें 69 वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो 31 दिसंबर, 2012 को दूसरे प्रयास में शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा पास की है. इसे प्रोन्नति में अनियमितता करार देते हुए बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ ने उच्चधिकारियों के समक्ष शिकायत की थी.

मगध प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आडीडीइ) ने आरोप को सही मानते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया था. साथ ही संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण की भी मांग की थी. बाद में यह मामला प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक के कार्यालय में चली गयी, जिसके बाद निदेशक अजय चौधरी ने इस संबंध में दिशा निर्देश देते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

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