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टैक्स व्यवस्था है सुधार की जरूरत

संवाददाता,गया सेंट्रल बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नये सिरे से हो रहे टैक्स असेसमेंट में सुधार की जरूरत की बात कही है. चेंबर के महासचिव राजेश प्रसाद ने नगर आयुक्त के नाम पत्र लिख कर टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया में कई खामियां गिनायी है. श्री प्रसाद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा टैक्स निर्धारण से […]

संवाददाता,गया सेंट्रल बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नये सिरे से हो रहे टैक्स असेसमेंट में सुधार की जरूरत की बात कही है. चेंबर के महासचिव राजेश प्रसाद ने नगर आयुक्त के नाम पत्र लिख कर टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया में कई खामियां गिनायी है. श्री प्रसाद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा टैक्स निर्धारण से पहले टैक्स बोर्ड गठन करने की बात कही गयी थी लेकिन गया नगर निगम द्वारा ऐसा नहीं किया गया और नये सिरे से नये दर पर कर निर्धारण का काम शुरू कर दिया गया था. वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रधान मुख्य सड़क पर अवस्थित पहले होल्डिंग को छोड़ कर उससे सटी सभी गलियों को मुख्य सड़क में मान कर कर निर्धारण करने की व्यवस्था की गयी. जबकि शहर में प्रधान मुख्य सड़क पर अवस्थित कई पतली व संकरी गलियां है जहां नागरिकों को सुविधा नहीं मिल पाती. ऐसी स्थिति में एक नोट के माध्यम से सारी गलियों को मुख्य सड़क में मान लेना उचित नहीं होगा. व्यावसायिक बिल्डिंग पर अधिक टैक्स श्री प्रसाद ने कहा कि नये नियमों के अनुसार व्यावसायिक इमारतों को व्यवसायी दर के टैक्स के अलावा डेढ़ गुणा अधिक टैक्स देना होगा, जबकि आवासीय होल्डिंग की तुलना में व्यावसायिक होल्डिंग को तीन गुणा अधिक कर देने के प्रावधान पहले से ही है. इसके अलावा भी कई तकनीकी खामियों की बात उन्होंने की है .

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