पांच भाइयों व उनके तीन बेटों को सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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गया : गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को अदालत में आठ अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनायी गयी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (एकादश) संगम सिंह की अदालत में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 38/12 में लक्ष्मी साव, जयराम साव, अंबिका साव, चतुरी साव, रूपलाल साव, सीताराम साव, अशोक साव व पिंटू साव […]
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गया : गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को अदालत में आठ अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनायी गयी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (एकादश) संगम सिंह की अदालत में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 38/12 में लक्ष्मी साव, जयराम साव, अंबिका साव, चतुरी साव, रूपलाल साव, सीताराम साव, अशोक साव व पिंटू साव उर्फ मिंटू साव को यह सजा सुनायी गयी. इस मामले के शिकायतकर्ता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदरा गांव निवासी आनंद साव ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि आठ फरवरी 2012 की रात में हथियारों से लैस होकर घर में आकर गाली-गलौज करने लगे.
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उसके बाद उन लोगों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर घर के लोगों को जख्मी कर दिया. जब उनके पिताजी बाढ़ो साव उन्हें बचाने आये, तो उन पर लोहे की रॉड से वार कर दिया. लगभग ढाई महीने के बाद इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गयी. इस मामले में अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आठों अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनाई व 5000 रुपये जुर्माना लगाया.
जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिन्हा व बचाव पक्ष की ओर से राजवल्लभ सिंह व सत्यनारायण सिंह ने बहस की. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ लोगों की गवाही हुई.
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