बोधगया: नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी तरह का व्यवसाय करने के लिए नगर पंचायत द्वारा लाइसेंस लेना होगा. इसके साथ ही पूर्व से लाइसेंस लिये व्यवसायियों को एक साल पर नवीकरण कराना होगा.
नगर पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व से लाइसेंस लिये कारोबारियों का लाइसेंस की जांच की जायेगी व जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, उन पर कार्रवाई की जायेगी.
सिटी प्रबंधक धीरज कुमार ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर क्षेत्र में किसी भी तरह का व्यवसाय करने के एवज में लाइसेंस लेना अनिवार्य है. साथ ही निर्धारित शुल्क जमा कर पूर्व से निर्गत लाइसेंस का नवीकरण भी कराना जरूरी है.