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अंचलाधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना

Updated at : 26 Oct 2019 2:16 AM (IST)
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अंचलाधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना

गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत डीएम अभिषेक सिंह द्वारा द्वितीय अपील की कुल 14 मामलों में सुनवाई की गयी. इनमें कई मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया. ग्राम दिलेरी चाकन निवासी अपीलार्थी अखिलेश यादव द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में अपील दायर किया गया था. प्रथम अपीलीय […]

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गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत डीएम अभिषेक सिंह द्वारा द्वितीय अपील की कुल 14 मामलों में सुनवाई की गयी. इनमें कई मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया. ग्राम दिलेरी चाकन निवासी अपीलार्थी अखिलेश यादव द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में अपील दायर किया गया था.

प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अंचलाधिकारी नगर को 15 दिनों का समय दिया गया था लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा इस तथ्य पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी. पुनः जिलाधिकारी की अपील में उपस्थित अंचलाधिकारी से अतिक्रमण वाद का आदेश दिखाने को कहा गया, लेकिन उनके द्वारा कोई भी अतिक्रमण वाद पारित आदेश नहीं दिखाया गया.

डीएम द्वारा कागजात के अवलोकन में यह पाया गया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार एवं जिलाधिकारी के यहां अपील के बाद भी पर्याप्त समय रहने पर भी न तो संतोषप्रद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही कोई अग्रेतर कार्रवाई की गयी. इसे डीएम ने कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए अंचलाधिकारी नगर पर 5000 का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए 15 दिनों के अंदर मामले का निष्पादन करने का आदेश जारी किया.

कोंच बीडीओ पर 1000 का जुर्माना : ग्राम धनछुही, कोंच, गया के निवासी अपीलार्थी श्री चंदन कुमार द्वारा पेयजल योजना में गड़बड़ी के संबंध में अपील वाद दायर किया गया था. इसमें योजना में त्रुटि भी पाई गयी थी लेकिन उसका निवारण अब तक नहीं किया गया. जिसके लिए जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर 1000 का जुर्माना लगाया एवं आदेश जारी की अगर 15 दिनों के अंदर त्रुटि का निवारण नहीं किया जाता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं जूनियर इंजीनियर पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया.

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