ड्राइविंग लाइसेंस व पॉल्यूशन बनवाने में छूट रहे हैं पसीने
Author Prabhat khabar digital desk
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गया : एक सितंबर से नया वाहन अधिनियम लागू होने के बाद से लोगों का नजरिया परिवहन नियमों के प्रति बदलने लगा है. अब लोग अपने वाहनों का पॉल्यूशन,बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में जुट गये हैं. पहले लोग नियमों की अनदेखी कर वाहनों को चलाते थे. लेकिन, नया वाहन अधिनियम लागू होने के बाद […]
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गया : एक सितंबर से नया वाहन अधिनियम लागू होने के बाद से लोगों का नजरिया परिवहन नियमों के प्रति बदलने लगा है. अब ल��ग अपने वाहनों का पॉल्यूशन,बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में जुट गये हैं. पहले लोग नियमों की अनदेखी कर वाहनों को चलाते थे. लेकिन, नया वाहन अधिनियम लागू होने के बाद से लोगों में हड़कंप मचा है. नये नियमों का पालन नहीं करनेवालों को पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा.
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लोग जिला परिवहन व पॉल्यूशन केंद्र पर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सुबह से ही लाइन में लग रहे हैं. जुर्माने के डर से लोग अपने कागजात को अपडेट कराने में लगे हैं. लोगों का कहना है कि शहर के हर मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. कागजात पूरे नहीं होने पर भारी-भरकम जुर्माना ठोका जा रहा है. जिससे लोग परेशान हैं.
पॉल्यूशन के लिए भी लोग हुए जागरूक : पहले लोग अपने वाहन में पॉल्यूशन नहीं रखते थे. लेकिन, अब जुर्माने के डर से लोग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के प्रति संजीदा हुए हैं. पाल्यूशन सर्टिफिकेट केंद्रों पर भी सुबह से लोग लाइन में लग रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि पॉल्यूशन बनाने के लिए हर दिन केंद्र पर आते है. फिर भी पॉल्यूशन बन कर उन्हें नहीं मिल रहा है. क्योंकि नंबर अाने से पहले ही केंद्र बंद करने का समय हो जाता है.
200 से अधिक हर दिन पहुंच रहे लोग
जिला परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हर दिन दो सौ अधिक लोग पहुंच रहे हैं. पहले 20 से 30 लोग दिन भर में आते थे. लेकिन, अब 200 से अधिक आवेदक प्रतिदिन लाइसेंस बनवाने पहुंच रहे है. भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग के सभी काउंटर खोल दिये गये हैं. ताकि, लाइसेंस बनवानेवालों को परेशानी न हो.
सूत्रों से अनुसार सुबह से ही लोग परिवहन कार्यालय के बाहर लंबी लाइन लगा रहे हैं. जैसे ही कार्यालय का कामकाज शुरू होता है लोगों का शोर शुरू हो जाता है. डीटीओ के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस सात दिनों में जारी कर दिया जाता है. जिसके बाद परमानेंट लाइसेंस तीन महीनों के अंदर बनवा सकते हैं.
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