10 थानाध्यक्ष व चार सर्किल इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

Updated at : 08 Aug 2019 9:11 AM (IST)
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10 थानाध्यक्ष व चार सर्किल इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

गया : चार अंचल निरीक्षक व 10 थानाध्यक्ष को हटा कर पुलिस लाइन में भेजा गया है. मामला पहले से चल रहे विभागीय जांच से जुड़ा है. एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पहले से चल रहे विभागीय जांच में इसमें कई पदाधिकारी दोषी पाये गये. चार सर्किल इंस्पेक्टर व 10 थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर […]

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गया : चार अंचल निरीक्षक व 10 थानाध्यक्ष को हटा कर पुलिस लाइन में भेजा गया है. मामला पहले से चल रहे विभागीय जांच से जुड़ा है. एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पहले से चल रहे विभागीय जांच में इसमें कई पदाधिकारी दोषी पाये गये.

चार सर्किल इंस्पेक्टर व 10 थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है. इसमें विष्णुपद थानाध्यक्ष रामाज्ञा राय, मुफस्सिल थानाध्यक्ष सुजीत कुमार, बोधगया थानाध्यक्ष शिवकुमार महतो, डुमरिया थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, वजीरगंज थानाध्यक्ष राजकुमार-02, नीमचक बथानी थानाध्यक्ष ललन कुमार, मऊ (ओपी) थानाध्यक्ष अजीत कुमार, आंती थानाध्यक्ष राजीव कुमार, आमस थानाध्यक्ष रामाकांत तिवारी, गुरुआ थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, खिजरसराय सर्किल इंस्पेक्टर विपिन कुमार मिश्रा, बोधगया सर्किल इंस्पेक्टर राजीव कुमार, चंदौती सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार व शेरघाटी सर्किल इंस्पेक्टर जवाहर प्रसाद यादव शामिल हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर विभागीय जांच में दोषी पाये गये पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की गयी है.
किसको कितने मामलों में किया गया दंडित
बताया जाता है कि विभागीय जांच में सबसे अधिक वृहद दंड खिजरसराय सर्किल इंस्पेक्टर को छह, इसके बाद बोधगया थानाध्यक्ष व चंदौती सर्किल इंस्पेक्टर को पांच-पांच मामलों में दंडित किया गया है. इसके साथ ही शेरघाटी सर्किल इंस्पेक्टर को चार, विष्णुपद थानाध्यक्ष को तीन, मुफस्सिल व वजीरगंज थानाध्यक्ष को दो, बोधगया सर्किल इंस्पेक्टर को एक मामले में दंडित किया गया है. इनमें से कई पर अब भी विभागीय कार्रवाई लंबित ही है.
गौरतलब है कि गृह विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि वैसे सब इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर अब थानाध्यक्ष व सर्किल इंस्पेक्टर बनाये जायेंगे, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही हो. जिनके ऊपर पहले से विभागीय जांच जिसमें तीन बार सजा मिली हो या भ्रष्टाचार या शराब बेचवाने के मामले में संलिप्तता का आरोप लगा हो, उन्हें थानाध्यक्ष या सर्किल इंस्पेक्टर का पद नहीं दिया जायेगा. विभाग ने इस आदेश के पालन की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की है.
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