गया : 14 दिनों में नहीं हटा अतिक्रमण, तो रुकेगा नगर आयुक्त का वेतन

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Jul 2019 9:18 AM

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गया : अतिक्रमण के सात साल पुराने एक मामले में पटना हाइकोर्ट ने नगर आयुक्त को कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दो सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा है कि अगर इस अवधि में कार्रवाई नहीं हुई, तो नगर आयुक्त की सैलरी रोक दी जायेगी. यह मामला वर्ष 2012 में गेवाल बिगहा […]

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गया : अतिक्रमण के सात साल पुराने एक मामले में पटना हाइकोर्ट ने नगर आयुक्त को कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दो सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा है कि अगर इस अवधि में कार्रवाई नहीं हुई, तो नगर आयुक्त की सैलरी रोक दी जायेगी. यह मामला वर्ष 2012 में गेवाल बिगहा के अब्दुल काफी खान पिता मौलवी अब्दुल हइ से जुड़ा है. गौरतलब है कि गेवाल बिगहा के रहनेवाले अब्दुल काफी ने इसी मुहल्ले के रहनेवाले मोहम्मद जमीर टेलर पिता मोहम्मद जहीर के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हुए अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम से की थी.

इस मामले में नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई में लापरवाही बरती गयी. कई बार हालात ऐसे हो गये कि दोनों पक्षों की ओर से हाथापाई व मारपीट की नौबत तक आ गयी. इस मामले में रामपुर थाने में शिकायत की गयी. हालांकि जो कार्रवाई नगर निगम प्रशासन को करनी चाहिए थी, उसमें निगम ने लापरवाही बरती.

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