सुबह 11 से शाम चार बजे तक बंद रखें दुकानें : जिलाधिकारी
Updated at : 17 Jun 2019 6:46 AM (IST)
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गया : भीषण गर्मी व लू को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने गया चेंबर ऑफ कॉमर्स से अपील की है कि शहरी क्षेत्र की दुकानें सुबह में 11:00 बजे तक ही खोली जाये व अपराह्न में चार बजे के बाद ही खोली जाये. दिन में 11:00 बजे से चार बजे तक दुकानें बंद रखी […]
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गया : भीषण गर्मी व लू को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने गया चेंबर ऑफ कॉमर्स से अपील की है कि शहरी क्षेत्र की दुकानें सुबह में 11:00 बजे तक ही खोली जाये व अपराह्न में चार बजे के बाद ही खोली जाये. दिन में 11:00 बजे से चार बजे तक दुकानें बंद रखी जाएं.
ग्राहकों को भी इसकी सूचना दी जाये, ताकि ग्राहक भीषण गर्मी व लू का शिकार न हो सकें. उन्होंने निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा कि गया जिले में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन कार्यों पर दिन में 11:00 बजे से अपराह्न चार बजे तक के लिए रोक लगा दी गयी है, ताकि मजदूरों व अन्य संबंधित कर्मियों को भीषण गर्मी व लू से बचने का अवसर प्राप्त हो सके.
इसका अनुपालन सख्ती से कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी व श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया है. भीषण गर्मी व लू को देखते हुए मनरेगा के तहत करवाये जानेवाले कार्यों को दिन के 10:30 बजे तक ही करवाने का निर्देश जारी किया गया है.
10:30 बजे तक ही मनरेगा के कार्यों को कराएं संपन्न
जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्वाह्न 10:30 बजे तक मनरेगा के कार्य संपन्न करवाया जाएं. मनरेगा के तहत दिन के 10:30 बजे के बाद कोई भी कार्यादेश निर्गत नहीं किया जायेगा. किसी भी परिस्थिति में दिन में पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद मनरेगा का कार्य किसी भी कर्मी से नहीं करवाया जायेगा. इसका अनुपालन सख्ती से करने का सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश जारी किया गया है.
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