सात दवा दुकानों के लाइसेंस किये निलंबित, एक का रद्द
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Aug 2018 7:21 AM
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गया : ड्रग अधिनियमों का उल्लंघन करनेवाले सात दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये, जबकि एक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. जिला सहायक अौषधि नियंत्रक राकेश नंदन सिंह ने यह कार्रवाई की है. लाइसेंस निलंबन की कार्रवाईवाली दुकानों में चौराहा मेडिकल हाॅल, जीबी रोड (60 दिन), आशु मेडिकल हाॅल,गंगा महल (15 दिन), […]
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गया : ड्रग अधिनियमों का उल्लंघन करनेवाले सात दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये, जबकि एक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. जिला सहायक अौषधि नियंत्रक राकेश नंदन सिंह ने यह कार्रवाई की है. लाइसेंस निलंबन की कार्रवाईवाली दुकानों में चौराहा मेडिकल हाॅल, जीबी रोड (60 दिन), आशु मेडिकल हाॅल,गंगा महल (15 दिन), अन्नपूर्णा फार्मा, टिकारी रोड गया (35 दिन), गुप्ता मेडिकल हाॅल, बोधगया (15 दिन), अनुराग मेडिकल हाॅल, मगध मेडिकल रोड (सात दिन), नीरज मेडिकल हाॅल गुरारू (45 दिन), न्यू अंजलि मेडिकल हाॅल, शेरघाटी (30 दिन) शामिल हैं.
बेल्हड़िया मोड़, टिकारी स्थित न्यू पूजा मेडिकल हाॅल का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया. इस दुकान में फिजिशियन सैंपल के तौर पर प्रयोग होनेवाली दवाएं बेची जा रही थीं. इसके साथ ही दवाओं की खरीद-बिक्री का कोई बिल भी नहीं था.
बिल नहीं देते हैं दुकानदार
सहायक औषधि नियंत्रक राकेश नंदन सिंह ने बताया कि दवा दुकानदार उपभोक्ताओं को बिल नहीं देते हैं. शहर के जीबी रोड स्थित चौराहा मेडिकल हाॅल में ऐसा ही मामला सामने आया. यहां दवा लेने आये लोगों ने जब बिल मांगा, तो दुकानदार ने उन्हें बिल नहीं दिया. इसकी शिकायत उन्होेंने की. इसके बाद ही इन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. श्री सिंह ने बताया कि दूसरी दुकानों में भी यही मामला सामने आया. दुकानदार टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से लोगों को बिल नहीं देते हैं.
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