गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत बुधवार को मगध आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने 29 मामलों में सुनवाई की. इस दौरान आयुक्त ने राय काशीनाथ मोड़ के गोलंबर पर लगे फाउंटेन (झरना) को चालू करने का आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालक अभियंता को दिया. इस दौरान अपीलार्थी महेश शर्मा ने प्राथमिक विद्यालय […]
गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत बुधवार को मगध आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव ने 29 मामलों में सुनवाई की. इस दौरान आयुक्त ने राय काशीनाथ मोड़ के गोलंबर पर लगे फाउंटेन (झरना) को चालू करने का आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालक अभियंता को दिया.
इस दौरान अपीलार्थी महेश शर्मा ने प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर और अपीलार्थी गोपाल पटवा ने मध्य विद्यालय मानपुर दक्षिणी के भवन निर्माण नहीं कराये जाने की शिकायत शिक्षा विभाग के विरुद्ध की. शिक्षा विभाग की ओर से एडीपीसी ने आयुक्त को बताया कि प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर के लिए सरकारी जमीन चिह्नित कर ली गयी है. चूंकि, इस मद में राशि उपलब्ध नहीं है.
लिहाजा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में इसे शामिल किया जायेगा. इसके बाद भवन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी. आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) को भवन निर्माण के लिए अपेक्षित कदम उठाने का निर्देश दिया. अपीलार्थी सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने जिला परिवहन कार्यालय के काउंटर नंबर तीन के कर्मी के विरुद्ध शिकायत आयुक्त से की. उन्होंने आयुक्त से कहा कि 23 फरवरी 2018 से 9 मार्च 2018 तक सर्वर डाउन होने के कारण आवेदन लिया ही नहीं गया और इसके लिए एक-एक हजार रुपये का दंड लगभग 60 आवेदकों को देना पड़ा. यही नहीं काउंटर पर कार्य कर रहे कर्मी ने आवेदकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया. आयुक्त ने संबंधित कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को जारी किया. साथ ही सभी संबंधित आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर राज्य परिवहन आयुक्त को जुर्माना की रकम की माफी के लिए अनुशंसित कर भेजने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया.