प्रत्येक प्रखंड के चयनित सात इच्छुक लाभुक खरीद सकते बस, सरकार देगी अनुदान
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Jul 2024 10:58 PM
जिला परिवहन विभाग प्रत्येक प्रखंड के सात-सात इच्छुक पात्र लाभुकोंं को मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस खरीद पर प्रति लाभुक पांच लाख का अनुदान देगा
दरभंगा. जिला परिवहन विभाग प्रत्येक प्रखंड के सात-सात इच्छुक पात्र लाभुकोंं को मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस खरीद पर प्रति लाभुक पांच लाख का अनुदान देगा. इससे सुदूर प्रखंड क्षेत्र के पात्र लाभुकों को लाभ मिलेगा. इस योजना का उद्देश्य सुदूर प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने व आमजन को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना है. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल स्तर से डीएम को जारी पत्र के अनुसार 31 जुलाई तक जिला में योजना का प्रशिक्षण व जागरूकता अभियान चलाना है. वहीं एक से 25 अगस्त तक इच्छुक पात्र लाभुकों से प्रखंडवार आवेदन लिया जाएगा. 27 अगस्त को डीटीओ स्तर से प्रखंड व कोटिवार आवेदन के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जायेगा. 29 अगस्त को डीटीओ स्तर से तैयार वरीयता सूची के आधार पर डीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जाना है. जिला परिवहन कार्यालय में दो नवंबर को चयनित सूची प्रकाशित की जाएगी. प्रकाशन तिथि से तीन दिनों के भीतर दावा-आपत्ति किया जायेगा. इसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन पांच नवंबर को होगा. इसी तिथि को अंतिम चयन सूची भी परिवहन कार्यालय में ही प्रकाशित की जाएगी. डीटीओ द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला छह से 10 नवंबर के बीच कराया जायेगा. 11 नवंबर से चयनित लाभुकों द्वारा बस क्रय के बाद अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन परिवहन कार्यालय में समर्पित करना होगा. पात्र लाभुक से अनुदान के लिए प्राप्त आवेदन के बाद अधिकतम सात दिनों के भीतर डीटीओ द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से अनुदान की राशि लाभुक के खाते में हस्तांतरित करायी जाएगी. कोट::::::::::::: प्रत्येक प्रखंड से सात-सात लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाना है. इनमें दो-दो एससी-ओबीसी, एक-एक बीसी, अल्पसंख्यक समुदाय व सामान्य वर्ग (सुदामा आरक्षण ) से आने वाले पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा. जिस प्रखंड में एसटी की संख्या एक हजार से ज्यादा होगी, उस प्रखंड में एक अतिरिक्त एसटी कोटि में योजना का लाभ दिया जाएगा. जिला मुख्यालय से सटे प्रखंडों को छोड़कर शेष प्रखंडों के लिए इस योजना का लाभ आरक्षण प्राप्त पात्र लाभुकों को दिया जाएगा. -श्रीप्रकाश, डीटीओ
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