जिले के होटलों में अगलगी से बचाव को लेकर नहीं हो रहा नियमों का अनुपालन

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शहर के होटलों व रेस्टूरेंटो में अग्निशमन विभाग के नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है.

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दरभंंगा. शहर के होटलों व रेस्टूरेंटो में अग्निशमन विभाग के नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है. नियमों को अनदेखी करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रति विभाग उदासीन है. पटना के पॉल होटल में लगी आग ने स्थानीय होटलों में फायर ऑडिट की जरूरत जता दी है. अप्रैल माह की शुरुआत से ही जिले में कहीं न कहीं आग लगने से घटना सामने आ रही है. आग लगने की घटना से होटलकर्मी सबक नहीं ले रहे हैं. नगर में अच्छी-खासी संख्या में होटल व रेस्टूरेंट है. अधिकांश होटलों में एक ही हॉल में भोजन एवं नाश्ता बनाने के साथ ग्राहकों को खिलाने की व्यवस्था है. होटलों में आपातकालीन द्वार की व्यवस्था अमूमन नहीं है. किचन समेत भोजन करने के स्थान का तापमान, वायरिंग की मौजूदा स्थिति, आग लगने की स्थिति में अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता तथा अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त है कि नहीं, इसकी जांच तक नहीं की जाती है. होटलों व रेस्टूरेंटों में काम करने वाले कर्मियों से लेकर वहां पहुंचने वाले ग्राहकों की जान के प्रति लापरवाही बरती जा रही है. 15 मीटर से या 500 स्क्वायर मीटर से अधिक के भवन के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना है. नक्शा में प्रावधान के अनुसार नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने पर अग्निशमन विभाग द्वारा कार्रवाई का प्रावधान है. सामान्यत विभाग इसकी जांच ही नहीं करता. नगर आयुक्त कुमार गौरव ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, अपार्टमेंट व बड़े-बड़े अस्पतालों में अग्निशमन ऑडिट कराया जायेगा. इसका प्रस्ताव अग्निशमन विभाग को भेजा जायेगा.

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