महिला टीचर को गंदे वीडियोज दिखाने वाला हेडमास्टर सस्पेंड, कंधे पर हाथ रख कहता, “सीना दिखाकर चलती हो…”

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शिक्षा विभाग की ओर से जारी निलंबन पत्र | Prabhat Khabar Network

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दरभंगा के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. शिक्षिका रीना कुमारी द्वारा लगाए गए अश्लील हरकत, अभद्र भाषा और जातिसूचक उत्पीड़न के आरोपों के बाद यह कार्रवाई हुई है. मामले की जांच 45 दिनों में पूरी होगी.

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दरभंगा सरकारी स्कूल: हनुमाननगर के मोरो थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय खपड़पुरा के हेडमास्टर को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. हेडमास्टर पर स्कूल की ही शिक्षिका रीना कुमारी ने अश्लील हरकत, अभद्र भाषा के प्रयोग और जातिसूचक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मोरो थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले में कार्रवाई की है.

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स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए बीईओ

मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद हेडमास्टर से विभाग की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया था. बताया गया कि उनके जवाब से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मणिशंकर सिंह संतुष्ट नहीं हुए. इसके बाद बीईओ ने हेडमास्टर के निलंबन की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी से की.

डीईओ ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

बीईओ की अनुशंसा के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने हेडमास्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन आदेश में उनके आचरण को सरकारी कर्मी के अनुकूल नहीं माना गया है. विभाग की ओर से अब मामले में विभागीय कार्यवाही भी शुरू की जायेगी.

घनश्यामपुर बीईओ कार्यालय बनाया मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान हेडमास्टर का मुख्यालय घनश्यामपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है. आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में उन्हें निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा और विभागीय निर्देशों का पालन करना होगा.

45 दिनों में पूरी करनी होगी विभागीय जांच

विभागीय कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी डीपीओ रंजना कुमारी को दी गयी है. उन्हें 45 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही पूरी कर जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करना होगा. इसके बाद विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.

शिक्षिका ने दर्ज कराया है कांड संख्या 96/2026

बताया गया है कि शिक्षिका रीना कुमारी ने मोरो थाना में कांड संख्या 96/2026 दर्ज कराया है. प्राथमिकी में हेडमास्टर पर एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ अश्लील टिप्पणी करने, अश्लील वीडियो दिखाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाये गये हैं. इन आरोपों की पुलिस जांच और विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.

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