शारीरिक अस्वस्थता को लेकर चुनाव कार्य से मुक्ति चाह रहे 315 पदाधिकारी व कर्मी

Updated at : 11 Apr 2024 10:48 PM (IST)
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शारीरिक अस्वस्थता को लेकर चुनाव कार्य से मुक्ति चाह रहे 315 पदाधिकारी व कर्मी

लोकसभा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए लगभग 40 हजार पदाधिकारी -कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया गया है.

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दरभंगा. लोकसभा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए लगभग 40 हजार पदाधिकारी -कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया गया है. इसमें दर्जनों ऐसे पदाधिकारी व कर्मी हैं, जो चुनाव संबंधित कार्य करने में शारीरिक तौर पर अक्षम हैं. समाहरणालय परिसर स्थित पेंशनर समाज सभागार में ऐसे अक्षम पदाधिकारी व कर्मियों कल 12 अप्रैल से आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में बुलाया गया है. शिविर 15 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक संचालित होगी. कार्मिक कोषांग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 315 पदाधिकारी व कर्मियों ने विभिन्न प्रकार के रोग को दर्शाते हुए चुनाव कार्य से मुक्ति के लिए आवेदन दिया है. इसमें 118 पीठासीन पदाधिकारी, 72 प्रथम मतदान पदाधिकारी, 52 द्वितीय मतदान पदाधिकारी, 50 तृतीय मतदान पदाधिकारी एवं 23 माइक्रो आब्जर्वर शामिल हैं. जांच को लेकर आज बुलाये गये 118 पीठासीन पदाधिकारी प्रथम दिन शुक्रवार को 118 पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी को जांच के लिये बुलाया गया है. शिविर में किसी कारणवश आवेदक सही समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तब शिविर के अंतिम दिन उन्हें एक और मौका दिया जायेगा. इसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम क स्तर से जारी पत्र के अनुसार जिन्हें चुनाव कार्य से विमुक्त किया जाएगा, स्वास्थ्य कारणों से सरकारी सेवा में बने रहने की बिंदु पर कार्रवाई के लिए उनके नियंत्री पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जायेगा. शिविर में सिविल सर्जन स्तर से प्रतिनियुक्त तीन चिकित्सा पदाधिकारी के अलावा बहादुरपुर के बीडीओ शेफाली शामिल हैं. इन विभागों के अधिकारी एवं कर्मी पहले से ही मुक्त बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रतिनियुक्ति विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, पीएचइडी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मियों को अनिवार्य सेवा की वजह से पहले से ही चुनाव कार्य से मुक्त कर रखा गया है.अब वैसे पदाधिकारी व कर्मियों को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कार्य से मुक्त किया जायेगा, जिनमें सात-आठ माह की गर्भवती महिला, असाध्य रोग से पीड़ित, गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त, विकलांग एवं अन्य बीमारी से ग्रसित हैं.

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