पुराने ट्रैफिक चालान पर 50% की राहत, 12 सितंबर को बिरौल व्यवहार न्यायालय में होगा निपटारा
प्रतीकात्मक तस्वीर
यातायात नियम तोड़ने पर कटे चालान से परेशान वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है. 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में तीन माह से पुराने ट्रैफिक चालान पर आधी जुर्माना राशि में छूट मिलेगी. बिरौल और बेनीपुर में भी विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है.
दरभंगा: यातायात नियम तोड़ने पर चालान कटने से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है. 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में तीन माह से अधिक पुराने ट्रैफिक चालान के मामलों का आधी जुर्माना राशि पर निपटारा किया जाएगा.
बिरौल और बेनीपुर में भी विशेष काउंटर
जिला परिवहन अधिकारी रवि कुमार आर्य ने बताया कि इस बार जिला मुख्यालय के साथ-साथ बिरौल और बेनीपुर व्यवहार न्यायालय में भी ट्रैफिक चालान के भुगतान के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गयी है.
डीटीओ ने बताया कि लोक अदालत में यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई होगी. तीन महीने से अधिक पुराने चालान में विशेष छूट का लाभ मिलेगा. वाहन स्वामी आधी राशि जमा कर मामले का निपटारा करा सकते हैं.
दरभंगा जाने की नहीं होगी जरूरत
डीटीओ ने बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए 12 सितंबर को बिरौल व्यवहार न्यायालय परिसर पहुंचें. इससे उन्हें ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए दरभंगा जिला मुख्यालय जाने की परेशानी नहीं होगी.
स्थानीय स्तर पर ही चालान का निपटारा होने से वाहन मालिकों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी.
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