दहेज उत्पीड़न में महिला सहित तीन को दस वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Nov 2015 9:26 PM
बेनीपुर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार बहेड़ा थाना क्षेत्र के महिनाम निवासी कृष्ण कुमार झा, लक्ष्मण झा एवं मिथिलेश […]
बेनीपुर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
कोर्ट सूत्रों के अनुसार बहेड़ा थाना क्षेत्र के महिनाम निवासी कृष्ण कुमार झा, लक्ष्मण झा एवं मिथिलेश देवी को धारा 304 बी में दस साल तथा 201 में तीन साल का सश्रम कारवास एवं 5-5 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाया है .ज्ञात हो कि थाना क्षेत्र के बलनी निवासी देवेंद्र झा ने 9 वर्ष पूर्व थाना में आवेदन देकर दामाद कृ ष्ण कुमार झा,
उनकी माता मिथिलेश देवी एवं पिता लक्ष्मण झा सहित 6 लोगों पर अपनी बेटी आरती देवी को दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने के कारण जिंदा जला देने का आरोप लगाया था. न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 357/07 के तहत पूरे 9 वर्षों तक 16 साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर जहां तीन नामजद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया वहीं उक्त तीनों को दोषी करार देते हुए अलग अलग धारा में क्रमश 5 10 एवं 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच पांच हजार अर्थदंड तथा अर्थंदंड नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह का सजा भुगतने का आदेश दिया है.
बचाव पक्ष से अधिवक्ता चक्रपाणी चौधरी तथा अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक पूनम झा ने बहस किया. नयायाधीश द्वारा सजा सुनाते ही सास मिथिलेश देवी रो पड़ी. उन्होंने कहा हम लोग निर्दोष है. वहीं कृष्ण कुमार झाने कहा इस के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जाउंगा.
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