दरभंगाः प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहलाकर घर से लाने तथा उसके साथ दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को दोषी पाया है. अदालत ने इस मामले में आरोपी जाले थाना क्षेत्र के भपुरा निवासी सीता देवी को भादवि की धारा 366(ए) तथा 120(बी) तथा लनामिवि थाना क्षेत्र के सैफुल्लागंज निवासी संतोष पूर्वे तथा लक्ष्मीसागर जेपी चौक निवासी संतोष गामी को भादवि की धारा 376 तथा 120 (बी) के तहत दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.
उक्त मामला का सत्र वाद संख्या-261/12 श्री पांडेय की अदालत में चल रहा है. इस संबंध में प्रभारी लोक अभियोग विनय कुमार सिंह ने बताया कि 18 जनवरी 2012 को कमतौल थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की को सिलाई मशीन दिलाने के नाम पर आरोपियों ने बहला फुसलाकर लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेंता स्थित डॉ साजिया नूर के क्लिनिक में लाया जहां अन्य आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
इस संबंध में पीड़िता के बयान पर लहेरियासराय थाना में कांड सं. 27/12 दर्ज किया गया था. मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने आज तीन आरोपियों को दोषी पाया है.