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नौ जुलाई तक दें त्याग पत्र तो मिलेगा क्षमादान

दरभंगा . किसी भी कोटि के नियोजित शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पायी है, यदि स्वेच्छा से 9 जुलाई तक त्याग पत्र दे देतें हैं तो क्षमादान के अंतर्गत माफी दी जायेगी. उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा एवं वेतनादि की वसूली भी नहीं की जायेगी. उच्च न्यायालय […]

दरभंगा . किसी भी कोटि के नियोजित शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पायी है, यदि स्वेच्छा से 9 जुलाई तक त्याग पत्र दे देतें हैं तो क्षमादान के अंतर्गत माफी दी जायेगी. उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा एवं वेतनादि की वसूली भी नहीं की जायेगी. उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 15459/14 में 22 जून को पारित आदेश के आलोक में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीकृष्ण सिंह ने बताया कि यदि ऐसे शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष नौ जुलाई तक त्यागपत्र नहीं देतें हैं तो उन्हें सेवा से बर्खास्त करते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा एवं वेतनादि में ली गयी राशि की वसूली भी की जायेगी साथ ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्था में सभी प्रकार की नौकरी के लिए उन्हें स्थायी रुप से अयोग्य घोषित किया जायेगा. उन्होंने बताया कि सभी नियोजन इकाइयों के सदस्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि स्वेच्छा से त्यागपत्र देनेवाले कर्मी का त्यागपत्र उसी दिन स्वीकृत करते हुए उसकी सूचना अगले दिन डीपीओ स्थापना को उपलब्ध करायेंगे.

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