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बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा

दरभंगा : दरभंगा बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गयी है. 26 जून से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तथा 9 जुलाई को मतदान की तिथि निर्धारित की गयी है. मतदान के बाद उसी दिन संध्या सात बजे मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जायेगा. उक्त आशय की जानकारी […]

दरभंगा : दरभंगा बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गयी है. 26 जून से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तथा 9 जुलाई को मतदान की तिथि निर्धारित की गयी है. मतदान के बाद उसी दिन संध्या सात बजे मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जायेगा. उक्त आशय की जानकारी दरभ्ांगा बार एसोसिएशन के चुनाव पदाधिकारी अब्दुल मालिक खां, सदस्य सियाराम चौधरी, जीव नारायण झा एवं जीतेंद्र नारायण झा ने दी.
चुनाव पदाधिकारी श्री खां ने बताया कि दरभंगा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के लिए आवश्यक अर्हताएं घोषित कर दी गयी है. विभिन्न पदों के लिए नामांकन 26 एवं 27 जून को प्रात: 8 बजे से 11 बजे तक तथा 29 जून को 11 बजे से 3 बजे तक चुनाव कार्यालय में होगा.
प्राप्त नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का काम 30 जून को 11 बजे से तीन बजे तक होगा. श्री खां ने बताया कि नाम वापसी की तिथि एक जुलाई को तीन बजे दोपहर तक होगा. उन्होंने कहा कि नौ जुलाई को आठ बजे सुबह से चार बजे शाम तक मतदान होगा तथा मतदान के समाप्ति के बाद उसी दिन संध्या 7 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा.
इधर दूसरी ओर मतदान की तिथि घोषित होने से मुसलिम मतदाताओं की कठिनाइयां बढ़ती नजर आ रही है. कई मुसलिम अधिवक्ताओं ने बताया कि पूर्व में चुनाव को रमजान के बाद कराने के लिए आवेदन अर्पित किया गया था, परंतु उसकी अनदेखी कर चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी गयी है. वरीय अधिवक्ता अम्बर इमाम हाशमी ने बताया कि रमजान के बाद यदि चुनाव कराया जाता तो बेहतर था.
चुनाव होने से मुसलिम प्रत्याशी एवं मतदाताओं की परेशानी बढ़ सकती है. अधिवक्ता सैयद आले मेंहदी, मो शोएब ने बताया कि एसोसिएशन का चुनाव रमजान के दरम्यान कराना उचित नहीं है. अधिवक्ताओं ने कहा कि रमजान के महीने में चुनाव होने से परेशानी होगी. अधिवक्ता सैयद आले तकी जाफरी ने बताया कि रमजान के महीने में चुनाव कराने से कुछ बाधा तो आयेगी, परंतु रमाजन के महीने में कुछ काम रूकता नहीं है. महिला अधिवक्ता इशरत जहां ने बताया कि रमजान में चुनाव कराना किसी भी सूरत में समीचीन नहीं है. रमजान के बाद चुनाव कराने से सभी अधिवक्ता अपने पदाधिकारियों के चयन में भाग ले सकेंगे.

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