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अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम के आगे लिखे ‘1’

अंगूठे का निशान, क्रॉस या दूसरा निशान करेगा वोट बर्बाद आयोग ने जारी किये निर्देश दरभंगा. विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया और सही मतदान करने को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार परिषद चुनाव के मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में 1 लिखकर […]

अंगूठे का निशान, क्रॉस या दूसरा निशान करेगा वोट बर्बाद आयोग ने जारी किये निर्देश दरभंगा. विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया और सही मतदान करने को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार परिषद चुनाव के मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में 1 लिखकर अपनी पसंद बतायेंगे. जबकि शेष अभ्यर्थी के नाम व चुनाव चिह्न के सामने अपनी अगली पसंद के रूप में दो, तीन अथवा चार आदि लिखकर मतदान करने को कहा गया है. हालांकि यह जरूरी नहीं है, बल्कि मतदाता की पसंद के उपर निर्भर करता है. दूसरी खास बात यह कि मतदान के लिए सिर्फ बैगनी वायलेट स्केच पेन का इस्तेमाल करना है. यह वोटर को मतपत्र के साथ दिया जायेगा. किसी दूसरे पेन या पैंसिल का इस्तेमाल करना गलत होगा. तीसरी खास बात यह कि किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करना है. मतपत्र पर अंगूठा का निशान, क्रॉस या हस्ताक्षर करना गलत होगा. ऐसा करने पर उनका वोट रद्द माना जायेगा.

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