हजारों फरजनदाने तौहीद अदा करेंगे ईद-उल-अजहा की नमाज
Updated at : 22 Aug 2018 4:04 AM (IST)
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बकरीद आज. ईदगाहों व मस्जिदों की साफ-सफाई का काम पूरा प्रशासनिक तैयारी पूरी, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध दरभंगा/अलीनगर : ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार शहर से लेकर विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों एवं उनसे संबंधित विभिन्न गांवों में 22 अगस्त को पारम्परिक तरीके से मनाया जायेगा. इस अवसर पर सुबह छह बजे से लेकर आठ बजे के […]
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बकरीद आज. ईदगाहों व मस्जिदों की साफ-सफाई का काम पूरा
प्रशासनिक तैयारी पूरी, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध
दरभंगा/अलीनगर : ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार शहर से लेकर विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों एवं उनसे संबंधित विभिन्न गांवों में 22 अगस्त को पारम्परिक तरीके से मनाया जायेगा. इस अवसर पर सुबह छह बजे से लेकर आठ बजे के बीच सभी ईदगाहों अथवा मसजिदों में ईद-उल-अजहा की नमाज अदा की जायेगी. इसकी तैयारी सभी जगहों पर स्थानीय तौर पर मसजिद कमेटियों, ईदगाह कमेटियों एवं अंजुमनों के द्वारा की जा चुकी है. प्रशासनिक तौर पर भी जिला मुख्यालय से लेकर विभिन्न थानों ने शांति समिति की बैठकों के माध्यम से त्योहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की जिम्मेवारी पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर समाज के गणमान्य के कंधों पर दिया है.
उल्लेखनीय है कि रमजानुल मुबारक के बाद आने वाले ईदुल फितर की तरह यह भी ईद सा ही महत्व मुसलिम समुदाय के लिये रखता है. जिस प्रकार ईदुल फितर में जमाअत के साथ दो रिकअत वाजिब नमाज अदा की जाती है, उसी प्रकार इसमें भी जमाअत के साथ दो रिकअत वाजिब नमाज ही अदा की जाती है, किंतु इस त्योहार में खास अंतर यह है कि इसमें कुर्बानी देने की परम्परा है. इसे पैगम्बर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तौर पर मनाने की परंपरा है.
इस सुन्नत को हजरत मोहम्मद सललल्लाहो अलैहे वसल्लम ने भी दुहराया और उसे करने का हुक्म दिया परिणाम स्वरूप वैसे मुसलमान जिनके पास साढ़े सात तोला सोना या बावन तोला चांदी अथवा उक्त संपत्ती में से किसी के मूल्य के बराबर नगद राशि या कोई और चल संपत्ती हो तो उसे अहले इस्तेताअत (योग्य) कहते हैं और उस पर कुर्बानी करना वाजिब होता है वे बकरा से लेकर ऊंट तक जो भी जानवर इसलाम में हलाल है कि क़ुरबानी देने की परंपरा है बकरा, भेड़ व दुंबा को केवल एक व्यक्ति की ओर से कुर्बानी दी जा सकती है.
असामाजिक तत्वों पर सोशल मीडिया यूनिट की पैनी नजर
दरभंगा पुलिस की ओर से शोसल मिडिया यूनिट लगातार काम कर रही है. यूनिट की पैनी नजर असामाजिक तत्वों पर है. एसएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. अफवाह फैलाना अनजाने में या जान-बुझकर कानून की धारा-153(ए) भादवि के तहत अपराध है. दरभंगा पुलिस इस बिन्दु पर बहुत सख्त है.
हाल में फ़ेस्बुक आपत्तिजनक संदेश फैलाने वाले 12 लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है. एसएसपी ने बताया कि किसी भी स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें. चाहे कोई भी कुछ कहे बिना नेतृत्व के या ग़लत नेतृत्व के किसी भीड़ का हिस्सा न बनें. अगर कहीं कुछ गैर-कानूनी बात या घटना हो रही है तो आप उसकी सूचना पुलिस को दें. संवेदनशील मुद्दों पर स्वयं या अपने मित्रों के साथ कोई सीधी कार्रवाई न करें. अन्यथा भादवि की धारा 129 के तहत आप गैर-कानूनी भीड़ के अंग माने जायेगें और प्राथमिकी दर्ज हो जायेगी.
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