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गवाही नहीं दे रहे दो दारोगाअों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

दरभंगा : राज कुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ कोलहंटा पटोरी में सरकारी राशि के गबन से संबंधित एक आपराधिक मुकदमा में कांड के अनुसंधानक दरोगा श्रीप्रकाश सिंह एवं दरोगा डॉ. राम निवास की गवाही के लिए मामला एसडीजेएम दीपांजन मिश्र की अदालत में लंबित है. बार-बार न्यायिक आदेश के बावजूद कांड के अनुसंधानक दारोगा श्रीप्रकाश […]

दरभंगा : राज कुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ कोलहंटा पटोरी में सरकारी राशि के गबन से संबंधित एक आपराधिक मुकदमा में कांड के अनुसंधानक दरोगा श्रीप्रकाश सिंह एवं दरोगा डॉ. राम निवास की गवाही के लिए मामला एसडीजेएम दीपांजन मिश्र की अदालत में लंबित है. बार-बार न्यायिक आदेश के बावजूद कांड के अनुसंधानक दारोगा श्रीप्रकाश सिंह एवं दारोगा डॉ. राम निवास गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. एसडीजेएम की अदालत ने दोनों दारोगा को गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए दोनों के विरुद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश जारी किया है.

मामले का संचालन कर रहे एसडीपीओ ने बताया कि राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ कोलहंटा पटोरी के तत्कालीन प्रधानाचार्य अर्जुन चौधरी द्वारा विद्यापीठ की राशि का गलत तरीके से गबन कर लिया गया. इस संबंध में विद्यापीठ के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ. जवाहर लाल चौधरी के आवेदन पर विशनपुर थाना में कांड संख्या 5/2007 दर्ज कराते हुए अर्जुन चौधरी के विरुद्ध छह लाख, चार हजार, 833 रुपये सरकारी राशि गबन का आरोप लगाया था. मामले में अदालत द्वारा गत 25 अगस्त 2010 को आरोपित के विरुद्ध आरोप गठन किया गया.
आरोप गठन के पश्चात अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही हुई. अब इस कांड के अनुसंधानक दारोगा श्रीप्रकाश सिंह एवं दारोगा डॉ. राम निवास की गवाही के लिए मामला एसडीजेएम दीपांजन मिश्र की अदालत में लंबित है. अदालत ने दोनों दारोगा को गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया है.
मामला राज कुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ में सरकारी राशि के गबन का

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