सावधान! बिना मास्क गाड़ी चलायी तो जुर्माने के साथ सात दिनों के लिए होगी जब्त, दुकानें भी होंगी सील
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 13 Apr 2021 2:39 PM
बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों की गाड़ी सात दिनों के लिए जब्त की जाएगी. पूरे बिहार में परिवहन विभाग ने कोरोना गाइडलाइन का लोगों से पालन कराने के लिए सभी जिलों में सात सदस्यीय एक-एक टीम बनाने का निर्देश दिया है.
बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों की गाड़ी सात दिनों के लिए जब्त की जाएगी. पूरे बिहार में परिवहन विभाग ने कोरोना गाइडलाइन का लोगों से पालन कराने के लिए सभी जिलों में सात सदस्यीय एक-एक टीम बनाने का निर्देश दिया है. टीम में डीटीओ, एमवीआइ सहित यातायात पुलिस के अधिकारी होंगे. यह टीम जिलों में कभी भी और कहीं भी रैंडम गाड़ियों की जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे. यह सीधे अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को देंगे. गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर गाड़ियों की जब्ती और अन्य जुर्माना लगायेंगे.
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल आम लोगों से अपील की है कि यात्रा से दूरी रखें, जब तक न हो बहुत जरुरी. भीड़-भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें. सावधानी ही बचाव है. सभी जिलों में डीटीओ,एमवीआइ एवं अन्य पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है.
कोरोना गाइडलाइन के तहत सड़कों पर गाड़ियां चले और गाड़ियों में सफर करने वाले लोग सुरक्षित रहें. इसको लेकर बनी इस टीम को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है. ग्रुप से हर दिन कितने लोगों पर जुर्माना हुआ और किस कारण से हुआ. इसका सीधा ब्योरा मुख्यालय को अधिकारी देंगे. साथ ही, जब गाड़ियों पर फाइन करेंगे तो गाड़ियों की तस्वीर लेकर भी ग्रुप में डाल देंगे, ताकि इससे यह पता चलता है कि तीन गाड़ियों पर क्यों कार्रवाई की गयी है.
रैंडम जांच के दौरान टीम के अधिकारियों को किसी तरह की परेशानी होगी,तो इसके लिए वह तुरंत जिला पुलिस कंट्रोल रूम से सहयोग ले सकते हैं. इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा गया, ताकि इन्हें काम करने में परेशानी नहीं हो, अगर जांच के दौरान पुलिस की जरूरत पड़े तो कंट्रोल रूम से टीम तुरंत मदद कर सकें .
-सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जांच के बाद जिलों में स्टैंड से ऑटो व बसों का परिचालन किया जाये.
– कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आॅटो, बसों सहित व्यावसायिक व निजी वाहनों में विशेष मास्क जांच अभियान चलाया जाये
– कोरोना पॉजिटिव होने पर आइसोलेशन सेंटर में भेजने की की गई है व्यवस्था करें.
– सार्वजनिक यात्री वाहनों में 50 प्रतिशत से अधिक यात्रियों के परिवहन पर रोक लगायी जाये.
– सार्वजनिक परिवहन के वाहनों से यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलों में संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है.
– सभी जिलों में डीटीओ, एमवीआइ और ईएसआई द्वारा यह विशेष अभियान चलाया गया.
_, अभियान में रेंडमली विभिन्न चौक चौराहों पर ऑटो एवं बसों में जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाये.
Posted by: Utpal Kant
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