Bihar News: बिहार में आज से 21 जनवरी तक नये नियम लागू, रात आठ बजे तक खरीदारी मॉल, पार्क और जू भी बंद

बिहार में सभी दुकानें शाम आठ बजे तक ही खुलेंगी. पेट्रोल पंप, बैंक, ठेला-फल सब्जी आदि की दुकानें, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि को अपवाद में रखे गये हैं. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
Bihar News: बिहार में कोविड संक्रमण को देखते हुए 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू किये गये प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने का सख्त निर्देश दिया है. निर्देश के अनुसार गुरुवार से जिले में नाइट कर्फ्यू सहित अन्य प्रतिबंध लागू हो जायेंगे. गृह विभाग के आदेश के बाद बुधवार को पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने जिले में निषेधाज्ञा के निर्देश जारी किये हैं. इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश के बाद शहर में कई बदलाव होंगे. ऐसे में बदलाव के अनुसार की आमलोगों को अपने काम निबटाने में सहुलित होगी.
जिले में सभी दुकानें शाम आठ बजे तक ही खुलेंगी. पेट्रोल पंप, बैंक, ठेला-फल सब्जी आदि की दुकानें, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि को अपवाद में रखे गये हैं. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़े वाहन, रेल या हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहन आदि की छूट रहेगी.
सभी सरकारी कार्यालय व गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा. जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य,जलापूर्ति, सिविल डिफेंस आदि को अपवाद रखा गया है.
सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिसीमा तथा कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किये जा सकते हैं. आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी.
फल एवं सब्जी की दूकानों, मंडियों में भीड़ न लगे इसे संबंधित एसडीओ सुनिश्चित करेंगे. दुकानों प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. इनके काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सेनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन किया जायेगा. निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए भी हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
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सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान के अलावा सभी तरह के मेले और प्रदर्शनी.
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शिक्षा: प्री से लेकर आठवीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं और कोचिंग बंद रहेंगे. नौवीं के बाद 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोली जायेंगी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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