बिहार में शराब से मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मिलेगा मुआवजा? जानिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

मंत्री सुनील कुमार ने कहा है जिन मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद हैं, उनके निकटतम परिजनों को आसानी से मुआवजा राशि मिल जायेगी. वहीं, जिन मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, उनके परिजनों को जांच प्रक्रिया के बाद मुआवजा राशि सरकार द्वारा दी जायेगी.
बिहार में शराब से मौत होने के बाद मिलने वाले मुआवजे को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य में अब शराब से मौत होने के बाद मृतकों के परिजनों को बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के भी मुआवजा मिल सकेगा. सरकार यह मुआवजा जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद देगी. इस बात की जानकारी मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी.
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को जदयू प्रदेश मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से कहा है कि जहरीली शराब पीने से मृतकों के निकटतम परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. मुआवजे की घोषणा के बाद जिन मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद हैं, उनके निकटतम परिजनों को आसानी से मुआवजा राशि मिल जायेगी. वहीं, घोषणा से पहले इस मामले में जिन मृतकों का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, उनके परिजनों को जांच प्रक्रिया के बाद मुआवजा राशि सरकार द्वारा दी जायेगी. इसकी प्रक्रिया भी चल रही है.
बताया दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने कहा था कि जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिये जायेंगे. यह अनुदान 2016 के बाद के सभी आश्रितों को दिया जाएगा. यह मुआवजा जितने लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, उन सभी लोगों के परिवारों को दिया जाएगा.
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इस अनुदान का लाभ लेने के लिए मृतक के परिजनों को डीएम के यहां लिखित में देना होगा कि मरने वाले व्यक्ति ने शराब पी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई. साथ ही परिवार वालों को शराब कहां से ली थी, उसका नाम और पता भी देना होगा. साथ ही साथ यह भी लिखकर देना होगा कि बिहार सरकार की शराबबंदी की नीति बेहतर है और इसका हम सभी दिल से समर्थन करते हैं. इसके साथ ही यह भी शपथ लेनी होगी कि भविष्य में परिवार का कोई भी शख्स शराब नहीं पीएगा. ऐसा करने वालों को ही चार लाख रुपये की राहत दी जाएगी.
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