रात 10 बजे के बाद 6 बजे सुबह तक तेज आवाज में वाद्य यंत्र पर रहेगा रोक
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तेज आवाज में डीजे बजाया तो जाना पड़ सकता है जेल
रात 10 बजे के बाद 6 बजे सुबह तक तेज आवाज में वाद्य यंत्र पर रहेगा रोक हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसपी ने थानाध्यक्षों को सुनाया फरमान बेतिया : अब रात में सार्वजनिक जगहों पर डीजे या अन्य वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक रहेगी. यह रोक रात 10 बजे के बाद से […]
हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसपी ने थानाध्यक्षों को सुनाया फरमान
बेतिया : अब रात में सार्वजनिक जगहों पर डीजे या अन्य वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक रहेगी. यह रोक रात 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक रहेगा. अगर इस पर अमल नहीं किया गया,तो बजाने वालों को हवालात की हवा खानी पड़ सकती है. इसको लेकर पुलिस की ओर से कवायद शुरू कर दी गयी है. पुलिस कप्तान विनय कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को फरमान सुनाया है.
थानाध्यक्षों को दिये गये निर्देश में स्पष्ट कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर रात में तेज आवाज में वाद्य यंत्र बजाते कोई भी पकड़ा जाता है,तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा. यहां बता दें कि उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक जगहों पर तेज आवाज में डीजे या अन्य वाद्य यंत्रों को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बजाने पर रोक लगा दिया है. इसको लेकर एसपी को निर्देश दिया है.
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