मासूम से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा, 50 हजार का जुर्माना लगाया
Updated at : 13 Feb 2020 1:28 AM (IST)
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बेतिया : वर्ष 2012 में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही साथ उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि पीड़िता […]
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बेतिया : वर्ष 2012 में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही साथ उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश न्यायालय ने दिया है. सजायाफ्ता शिवपूजन पटेल बेतिया मुफस्सिल थाने के महनागनी टोला निन्हवलिया का निवासी है.
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि 26 फरवरी 2012 को 12 वर्षीय बच्ची को उसका पड़ोसी जबरदस्ती पकड़कर घर के अंदर ले गया तथा घर का दरवाजा बंदकर नाबालिग से दुष्कर्म किया. बच्ची के रोने-चिल्लाने पर अगल-बगल के लोग दौड़कर दरवाजा खुलवाये और बच्ची को लेकर गये.
इस संबंध में मासूम बच्ची के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. इसी मामले की सुनवायी करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनायी है.
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