चार दारोगा व एक जमादार पर गिरफ्तारी वारंट
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
बेतिया : वर्ष 2009 में मुफस्सिल थाना अंतर्गत हुई सुदामा हत्या कांड के मामले में चार दारोगा व एक जमादार के खिलाफ न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने के लिए वारंट निर्गत किया गया है. आदेश एडीजे चतुर्थ राजनारायण निगम ने जारी किया है. मुफस्सिल थाना के विश्वंभवरपुर निवासी सुदामा हत्याकांड में पुअनि ललन पांडेय, […]
विज्ञापन
बेतिया : वर्ष 2009 में मुफस्सिल थाना अंतर्गत हुई सुदामा हत्या कांड के मामले में चार दारोगा व एक जमादार के खिलाफ न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने के लिए वारंट निर्गत किया गया है.
आपके शहर में
विज्ञापन
आदेश एडीजे चतुर्थ राजनारायण निगम ने जारी किया है. मुफस्सिल थाना के विश्वंभवरपुर निवासी सुदामा हत्याकांड में पुअनि ललन पांडेय, उमेश तिवारी, नरेंद्र कुमार, आसबाब राम तथा जमादार शिवजी राम मुख्य गवाह हैं. लेकिन ये कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं. कोर्ट ने पूर्व में सम्मन निर्गत किया था. लेकिन वे गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन