बेतिया : पूरे देश में एक जुलाई से एकसमान अप्रत्यक्ष करप्रणाली जीएसटी लागू हो गया है. लेकिन माल परिवहन के लिए अभी पूर्व के तरीके ही लागू रहेंगे. इसकी जानकारी देते हुए बेतिया के वाणिज्य कर उप आयुक्त दुर्गा प्रसाद मंडल ने बताया कि बिहार में माल परिवहन के लिए बिहार इवे बिल बनवाना होगा.
पूर्व की भांति अब बिहार कमर्शियल टैक्स के वेबसाइट पर पुराने आईडी एवं लॉग इनके जरिये बिहार से पारगमन के लिए इ वे बिल 7 बिहार के अंदर माल परिवहन के लिए इवे बिल 8 बिहार में बाहर से माल लाने पर इ वे बिल 9 एवं बिहार से बाहर माल भेजने पर इवे बिल 10 पूर्व की भांति विभागीय वेबसाइट से निकाला जा सकता हैं. उन्होंने बताया कि जीएसटीएन वाले अपना नया आईडी पासवर्ड जेनरेट करेंगे. वर्तमान में जिन व्यावसायियों को इनरॉलमेंट के बावजूद एआरएन नहीं मिला है.
वे तत्काल आधार कार्ड एवं डीजिटल हस्ताक्षर के सहारे एआरएन प्राप्त करेंगे. जिन लोगों का पाॅपअप नहीं आया है. उनका पॉपअप एक दो दिनों से आने की संभावना है. 3 जुलाई तक पॉपअप नहीं आने की स्थिति में संबंधित व्यावसायी वाणिज्य कर कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं.