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अभियुक्त को जमानत देना जज को पड़ा महंगा, पटना हाई कोर्ट ने किया सस्पेंड, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक, जानें मामला

एक अभियुक्त को जमानत देना बिहार के एक जज को महंगा पड़ गया. विवादस्पद रुप से जमानत देने के इस मामले में पटना हाइकोर्ट ने मोतिहारी के सीजेएम(Motihari CJM News) पर एक्शन लिया है. वहीं बगैर अनुमति उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे का भी आदेश दिया गया है.

एक अभियुक्त को जमानत देना बिहार के एक जज को महंगा पड़ गया. विवादस्पद रुप से जमानत देने के इस मामले में पटना हाइकोर्ट ने मोतिहारी के सीजेएम(Motihari CJM News) पर एक्शन लिया है. वहीं बगैर अनुमति उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे का भी आदेश दिया गया है.

मोतिहारी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सुधीर कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पटना हाइकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीजेएम श्री सिन्हा के विरुद्ध यह कार्रवाई बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल और अपील) रूल्स, 2020 के रूल 6 के सब – रूल में दी गयी अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा की गयी है.

आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के प्रभाव में रहने तक सिन्हा बगैर पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. निलंबन की अवधि के दौरान वे बिहार सर्विस कोड के रूल 96 के तहत सब्सस्टिेंस अलाउंस यानी जीवन निर्वाह भत्ता लेने के हकदार होंगे.

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सीजेएम, मोतिहारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी लंबित है. हाईकोर्ट की कमेटी इस बात की भी अब जांच करेगी कि अभियुक्त को जमानत देना कहां तक न्यायोचित था.

Posted By :Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar Digital Desk
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