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हत्या के दोषियों को उम्रकैद 23-23 हजार जुर्माना भी

Updated at : 01 Dec 2019 12:03 AM (IST)
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हत्या के दोषियों को उम्रकैद 23-23 हजार जुर्माना भी

मोतिहारी : पंद्रहवीं सत्र न्यायलय के न्यायाधीश श्रीप्रकाश मिश्र ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुये चार आरोपितों को दोषी करार देते हुये उम्रकैद की सजा सहित 23-23 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि पकड़ीदयाल थाना के सिरसा कटास के रमेश सहनी ने सिरहा के राकेश सिंह, मौजेलाल प्रसाद, […]

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मोतिहारी : पंद्रहवीं सत्र न्यायलय के न्यायाधीश श्रीप्रकाश मिश्र ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुये चार आरोपितों को दोषी करार देते हुये उम्रकैद की सजा सहित 23-23 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि पकड़ीदयाल थाना के सिरसा कटास के रमेश सहनी ने सिरहा के राकेश सिंह, मौजेलाल प्रसाद, मदन सहनी, सिरहा कटास के शिवनरायण सहनी, प्रभु सहनी एवं विलाश सहनी पर आरोप लगाया था कि सभी आरोपित 26 अगस्त 16 को भिखारी सहनी व वार्ड सदस्य राजकिशोर प्रसाद दरवाजे पर बैठ कर बात कर रहे थे.
इसी दौरान सभी आरोपित अंधाधुंध फायरिंग करने लगे. फायरिंग में सूचक के पिता एवं राजकिशोर प्रसाद की मौत हो गयी. गोली की अवाज पर घर से सूचक की मां चंपा देवी एवं भतीजा मुनटुन उर्फ आर्यन दस वर्ष निकला, तो उनको भी गोली मारकर हत्या कर दी.
मामले को ले पकड़ीदयाल थाना में प्राथमिक दर्ज की गयी थी. अभियोजन पक्ष से महम्मद मोईनुल हक ने चौदह गवाहों को प्रस्तुत करते हुये पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने शिवनरायण सहनी, प्रभु सहनी, रामविलास सहनी एवं मदन सहनी को दोषी करार देते हुये उक्त फैसला सुनाया है. तथा शेष को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया है.
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