आरक्षी की पिस्टल चोरी के मामले में बंजरिया के चांद को तीन वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 May 2019 1:07 AM
मोतिहारी :आरक्षी के पिस्टल चोरी मामले में एसीजेएम पांच अमित कुमार दीक्षित ने सुनवाई के बाद गिरफ्तार चोर चांद मियां को तीन वर्ष की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. चांद बंजरिया थाना के सिंघिया सागर का रहनेवाला है, जो दिव्यांग है. घटना को लेकर सुगौली में थाना में मामला दर्ज […]
मोतिहारी :आरक्षी के पिस्टल चोरी मामले में एसीजेएम पांच अमित कुमार दीक्षित ने सुनवाई के बाद गिरफ्तार चोर चांद मियां को तीन वर्ष की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. चांद बंजरिया थाना के सिंघिया सागर का रहनेवाला है, जो दिव्यांग है. घटना को लेकर सुगौली में थाना में मामला दर्ज है.
घटना के सूचक थानाध्यक्ष सुनील कुमार है. बताया जाता है कि छपवा चौक के पास कार व ट्रक में ठोकर की सूचना चौकीदार द्वारा दी गयी. सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष सुनील कुमार व अन्य अधिकारियों ने जांच की तो दो कार सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी थी, जबकि चांद मियां जीवित था, जिसके पास से नाइन एमएम की पिस्टल बरामद हुई थी.
इसके अलावा दो कारतूस, एक बैरल, एक मैगजीन भी था. पूछताछ के क्रम में चांद ने पुलिस को बताया था कि वह एक सिपाही के घर से पिस्टल की चोरी की थी, जिसे लेकर दूसरे जगह जा रहा था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










