पारिवारिक कलह की वजह से युवक ने की आत्महत्या
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :08 Jan 2025 10:04 PM (IST)
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तिलक राय के हाता क्षेत्र अंतर्गत छोटका राजपुर गांव निवासी 39 वर्षीय सतेंद्र कमकर पिता भरत कमकर ने बुधवार को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
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सिमरी.
तिलक राय के हाता क्षेत्र अंतर्गत छोटका राजपुर गांव निवासी 39 वर्षीय सतेंद्र कमकर पिता भरत कमकर ने बुधवार को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. हालांकि सुसाइड की वजहों का अब तक पता नहीं चल सका है. इधर, सूचना पर तिलक राय के हाता पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. इस संबंध में जब हाता थाना प्रभारी से संपर्क की गयी, तो उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रतीत होता है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरा खुलासा होगा. जबकि कुछ ग्रामीणों का कहना हैं कि पारिवारिक क्लेश के कारण काफी दिनों से मृतक सतेंद्र परेशान था.हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, धारदार हथियार से पत्नी की थी हत्या : बक्सर कोर्ट.
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने इटाढ़ी थाना कांड संख्या 203/ 2021 में नामजद अभियुक्त विजयंत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी, न्यायालय ने अभियुक्त पर 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक रामनाथ ठाकुर ने बताया कि एक जुलाई 2021 को इटाधी थाना के गोपीनाथपुर गांव के करने वाला विजयंत सिंह ने अपनी पत्नी उषा देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दिया था. इस संबंध में मृतिका के पिता मुद्रिका सिंह यादव, ग्राम विक्रम इंग्लिश, थाना सिकरौल ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि उसने अपनी पुत्री ऊषा देवी की शादी विजेंद्र सिंह के साथ किया था जहां उसे मारा पीटा जाता था. उक्त मारपीट की सूचना पीड़िता द्वारा अपने पिता को फोन से कई बार दिया गया था. इसी बीच एक जुलाई 2021 को यह सूचना मिली कि उसकी पुत्री की हत्या कर दी गयी है जब वह भागा भागा उसके ससुराल पहुंचा तो देखा कि उषा देवी की लाश पड़ी हुई है जिसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी. उक्त मामले में सूचक ने विजय सिंह एवं मृतका के सौतेले पुत्र राजा बाबू के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज करायी थी जहां न्यायालय विजयंत सिंह को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है जिसे नहीं देने पर छह माह तक जेल में बिताने होंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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