कार्रवाई . बहू को जलाने के मामले में सास-ससुर दोषी
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26 सितम्बर को कोर्ट सुनायेगा सजा
कार्रवाई . बहू को जलाने के मामले में सास-ससुर दोषी बक्सर, कोर्ट : दहेज के लिए बहू को जलाने के मामले में कोर्ट ने सास व ससुर को दोषी पाया है. कोर्ट अब इस मामले में 26 सितंबर को सजा सुनायेगा. यह मामला एडीजे चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय के कोर्ट में चल रहा है. इस […]
बक्सर, कोर्ट : दहेज के लिए बहू को जलाने के मामले में कोर्ट ने सास व ससुर को दोषी पाया है. कोर्ट अब इस मामले में 26 सितंबर को सजा सुनायेगा. यह मामला एडीजे चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय के कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल बिहारी शरण ने बहस में भाग लिया. जानकारी के अनुसार यूपी के गाजीपुर जिला अंतर्गत भांवर कोल थाना के पलिया गांव की रहने वाली किरण की शादी मुफस्सिल थाना के चौसा गांव के पप्पू राम के साथ हुई थी. शादी के बाद पप्पू रोजगार की तलाश में बाहर चला गया.
इधर, किरण के सास-ससुर दहेज की मांग करने लगे.
इसी बीच 14 अप्रैल 2014 को सास व ससुर ने किरण को किरासन छिड़कर कर जला दिया गया. इसको लेकर दोनों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में दहेज के लिए हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया गया. बाद में पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में ससुर व सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसमें ससुर भगवान दास जमानत पर बाहर आ गया,
जबकि सास चंद्रावती देवी अभी भी जेल में ही थी.
बाद में एडीजे चतुर्थ के काेर्ट में मामले का ट्रायल शुरू हुआ बुधवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया.
दहेज के लिए चौसा में जला कर मार दी गयी थी बहू
शादी के बाद पति रोजगार की तलाश में बाहर चला गया था
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