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उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विपत्र सुधारने का भी दिया आदेश

बक्सर, कोर्ट : विद्युत विपत्र में गड़बड़ी के मामले में दोषी पाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने पहली बार साउथ बिहार पावर डिसिट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध 25 हजार रुपये का बतौर हर्जाना देने का आदेश सुनाया है. फोरम द्वारा इसके पूर्व अब तक अधिकतम 10 हजार रुपये की राशि हर्जाने के रूप में देने […]

बक्सर, कोर्ट : विद्युत विपत्र में गड़बड़ी के मामले में दोषी पाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने पहली बार साउथ बिहार पावर डिसिट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध 25 हजार रुपये का बतौर हर्जाना देने का आदेश सुनाया है. फोरम द्वारा इसके पूर्व अब तक अधिकतम 10 हजार रुपये की राशि हर्जाने के रूप में देने को कहा गया था. मामला चौसा निवासी कैलाश शर्मा का है, जिसकी पत्नी सुमित्रा देवी ने 21 जनवरी, 2010 को विद्युत कनेक्शन लिया था जिसका संख्या 1383 आवंटित था.
वर्ष 2012 में परिवादी की पत्नी की मृत्यु हो गयी तथा उनके नाम से आनेवाले विपत्र को परिवादी जमा करता रहा. इसी बीच परिवादी ने अपनी पत्नी के नाम की जगह अपने नाम से कनेक्शन को ट्रांसफर करने के लिए विपक्षी को आवेदन दिया था, जहां बाद में परिवादी को बताया गया कि उक्त नंबर को किसी और व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया है. साथ ही विपक्षी ने परिवादी को 13 हजार 740 रुपये का बकाया विपत्र भी थमा दिया. जबकि परिवादी विद्युत विपत्र नियमित रूप से जमा करता था.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाकर फोरम ने यह आदेश सुनाया कि विपक्षी परिवादी के विपत्र में सुधार करने के साथ-साथ 25 हजार रुपये का भुगतान हर्जाने के रूप में 45 दिनों के अंदर करे. ऐसा नहीं करने पर आठ प्रतिशत सूद अलग से देना होगा.

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