राजपुर : उच्च न्यायालय पटना के निर्देश के आलोक में किसी भी मुख्य पथ के किनारे किसी दुकानदार द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करना महंगा साबित हो सकता है़ उक्त आशय की जानकारी देते हुए राजपुर अंचलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र के धनसोई बाजार, बन्नी बाजार, तियरा बाजार,
भलुहां बाजार, संगरांव बाजार सहित वैसे अन्य बाजार या मुख्य पथों के किनारे कोई भी दुकानदार गिट्टी, बालू सहित किसी भी अन्य प्रकार का स्टोर करके अतिक्रमण नहीं करेंगे़ इन सभी जगहों को तीन दिनों के अंदर खाली करना होगा़ अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी़ विदित हो कि बक्सर कोचस मुख्य पथ स्थित भलुहां बाजार, धनसोई बाजार ,तियरा बाजार या अन्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा खुल्लेआम रोड का अतिक्रमण करके गिट्टी और बालू का ढेर लगा दिया गया है.