सवा लाख क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश

Published at :20 Dec 2013 9:44 PM (IST)
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सवा लाख क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश

ऑपरेशन कर निकाला गया पेट में छूटा तौलिया संवाददता, बक्सर (कोर्ट) चिकित्सक की सेवा में त्रुटि एवं लापरवाही को देखते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने सिमरी थाना के चकनी खैरा निवासी सुनीता देवी एवं पूर्णवासी बीन को 1 लाख 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है. आदेश तिथि के 45 दिनों के […]

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ऑपरेशन कर निकाला गया पेट में छूटा तौलिया
संवाददता, बक्सर (कोर्ट)
चिकित्सक की सेवा में त्रुटि एवं लापरवाही को देखते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने सिमरी थाना के चकनी खैरा निवासी सुनीता देवी एवं पूर्णवासी बीन को 1 लाख 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है. आदेश तिथि के 45 दिनों के अंदर उक्त राशि नहीं देने पर चिकित्सक को 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज भी देने का फरमान सुनाया है. परिवादी पूर्णवासी बीन की पत्नी सुनीता देवी को प्रसव होने वाला था. 21 मार्च 11 को गोलंबर, बक्सर स्थित विश्वामित्र अस्पताल में दाखिल हुई. दाखिले के वक्त अस्पताल के चिकित्सक डॉ बीके सिंह ने दवा एवं फीस के रूप में मरीज के परिजनों से 20 हजार रुपये वसूल किये.राशि लेने के बाद भी चिकित्सक ने मरीज का समुचित इलाज नहीं किया. उ स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सक ने रात्रि में ही अस्पताल से बाहर जाने का निर्देश दिया. इसी बीच चिकित्सक से अपने दिये 20 हजार रुपये का हिसाब मांगने पर उसने हिसाब नहीं दिया और न ही पैसे लौटाये. बल्कि हवालात में भिजवाने की धमकी दी. लाचार हो परिवादी ने कर्ज ले पत्नी का इलाज डुमरांव के एक प्राइवेट डॉक्टर से कराया. तो कुछ राहत मिला. फिर उसने पत्नी का इलाज आरा के महावीर टोला के एक चिकित्सक से कराया तो उसकी जान बची. चिकित्सक ने पेट में छूटा हुआ तौलिया ऑपरेशन कर बाहर निकाला. चिकित्सक के खिलाफ आदेश जिला उपभोक्ता फोरम की त्रि-सदस्यीय खंडपीठ में अध्यक्ष नारायण पंडित, सदस्य आशा कुमारी एवं भृगुनाथ उपाध्याय ने पारित किया है.
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