उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर लगाया छह लाख का हर्जाना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Jan 2016 3:18 AM (IST)
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सेवा में त्रुटि के चलते यात्री का काटना पड़ा था पांव बक्सर एकोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में रेलवे की सेवा में बड़ी त्रुटि पाया है. मामला कृष्णाब्रह्म के शंकर प्रसाद साह का है. जब वे जमानिया जाने के लिए रघुनाथपुर स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, […]
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सेवा में त्रुटि के चलते यात्री का काटना पड़ा था पांव
बक्सर एकोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में रेलवे की सेवा में बड़ी त्रुटि पाया है. मामला कृष्णाब्रह्म के शंकर प्रसाद साह का है. जब वे जमानिया जाने के लिए रघुनाथपुर स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तो इसी बीच शाम के लगभग चार बजे डाउन लाइन से 4056 डाउन ब्रह्मपुत्र मेल अपनी पूरी रफ्तार से गुजरने लगी.
इसी दौरान बोगी के निचले हिस्से से एक लोहे का बड़ा राड तेजी से निकल प्लेटफॉर्म पर बैठे शंकर साह के पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया. बाद में रेलवे ने सिकंदराबाद-पटना एक्सप्रेस को रोक कर उन्हें पटना भेजा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उनके एक पैर को घुटने के पास से काटना पड़ा. पीड़ित ने जिला फोरम में 19 लाख रुपये का परिवाद पत्र दाखिल किया. दोनों पक्षों की सुनवाई में विपक्षी का कहना था कि उक्त दुर्घटना प्लेटफार्म पर नहीं हुई है.
साथ ही मामले की सुनवाई रेलवे क्लेम ट्रिव्यूनल में होना चाहिए. जबकि परिवादी के अधिवक्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता नयी दिल्ली द्वारा पारित कई फैसले न्यायालय में प्रस्तुत किये, जिससे यह पता चला कि ऐसे मामले सेवा में त्रुटि से संबंधित है तथा इसकी सुनवाई जिला फोरम में हो सकता है. उक्त दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने विपक्षी की सेवा में बड़ी त्रुटि पाकर परिवादी को 45 दिनों के अंदर छह लाख रुपये देने का आदेश सुनाया है.
गौरतलब हो कि पूर्व में भी डुमरांव निवासी अशोक जायसवाल को मगध एक्सप्रेस पकड़ने के क्रम में प्लेटफॉर्म पर बने गड्ढे में गिर जाने के कारण हाथ टूट गया था, जिसमें रेलवे को एक लाख रुपये बतौर हर्जाना के रूप में देना पड़ा था.
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